कृषि स्नातक एग्री जंक्शन हेतु क्रय के मूल्य का 50% अधिकतम ₹500000 तक अनुदान/कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) हेतु क्रय के मूल्य का 40% अधिकतम ₹400000 अनुदान के रूप में देय होगा |
कृषि ड्रोन/कृषि यंत्र की बुकिंग प्रारम्भ
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- कृषि ड्रोन क्रय करने पर अनुदान का सुनहरा अवसर
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरणों के क्रय पर अनुदान का सुनहरा अवसर कृषि ड्रोन क्रय करने पर कृषि विभाग ने दिया अवसर |
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत कृषि एवं उनके सहायक उपकरणों हेतु प्री बुकिंग /टोकन दिनांक 26/06/2023 के मध्यान 12:00 बजे से प्रारंभ होगी |
योजना अंतर्गत विभागीय पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत कृषि एग्रीजंक्शन एवं कृषक उत्पादक संगठन ( एफ पी ओ )ही लाभार्थी र्ती होंगे |
विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन जनपद वार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा |
कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण की बुकिंग कंफर्म होने के उपरांत लाभार्थी को टोकन मनी के रूप में 5000 धनराशी ऑफलाइन /ऑनलाइन जमा करना होगा |
ऐसे कृषि स्नातक जिन्होंने एग्रीजंक्शन स्थापित किए हैं तथा उनके द्वारा 3 वर्षों से एग्री जंक्शन का क्रियाशील संचालन किया जा रहा है वही लाभार्थी होंगे तथा कृषि स्नातक को भूमि की आवश्यकता नहीं होगी |
लाभार्थी को चयन के उपरांत जनपद के उप कृषि निदेशक के समक्ष आवेदन तथा आहारता साक्ष्यो सहित उपस्थित होकर अभिलेख प्रस्तुत करना होगा उप कृषि निदेशक के सत्यापन के उपरांत लाभार्थी के टोकन को कंफर्म किया जाएगा |
निर्धारित लक्ष्य के 100% तक बुकिंग कर प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी |
इच्छुक कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एवं कृषि स्नातक एग्री जंक्शन को कृषि एवं सहायक उपकरण क्रय करने हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा |
कृषक उत्पादक संगठन कंपनियों के लिए निम्नलिखित शर्ते
कृषक उत्पादक संगठन कंपनी की न्यूनतम प्पूंराधिकृत पूंजी ₹500000 एवं प्रदत्त पूंजी 200000 होनी चाहिए तथा कृषक उत्पादक संगठन का वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख से अधिक होना चाहिए कंपनी में कम से कम 250 शेयर धारक हो जिन्हें शेयर प्रमाण पत्र निर्गत या हस्तांतरित किए जा चुके हैं तथा हस्तांतरित शेयर को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो ( एफ पी ओ ) कम से कम 2 वर्ष पुराना पंजीकृत एवं लाभ अर्जित कर रहा हो( एफ पी ओ )द्वारा upfposhakti.com पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है कंपनी के पास स्वयं के स्वामित्व की अथवा न्यूनतम 20 वर्ष के रजिस्टर्ड किराए पर उपयुक्त स्थल पर 600 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध हो कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्वयं का अथवा किराए पर स्थापित हो कंपनी के वार्षिक रिटर्न कंपनी रजिस्ट्रार के यहां नियमित रूप से दाखिल किए जा रहे हो भारत सरकार कंपनी रजिस्ट्रार के यहां से प्रतिबंधित ना किया गया हो अथवा किसी प्रकार की अनियमितता संबंधी कोई वाद-विवाद न्यायालय में लंबित ना हो |
कृषि स्नातक एग्री जंक्शन हेतु कृषि ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण के मूल्य का 50% अधिकतम ₹500000 तक अनुदान दे होगा |
कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ हेतु कृषि ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण के मूल्य का 40% अधिकतम ₹400000 अनुदान के रूप में दे होगा |